रायपुर, 1 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने राज्य में निर्माणाधीन 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी के बावजूद RERA अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं। प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट प्रमोटरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रमुख बिंदु
106 प्रोजेक्ट्स RERA में पंजीकृत नहीं
टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट से स्वीकृत, पर विधिवत रेरा रजिस्ट्रेशन विहीन
प्रमोटरों को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय
बिना पंजीकरण पर 400% अतिरिक्त शुल्क और 10% जुर्माना के प्रावधान
📋 पृष्ठभूमि और कार्रवाई
CG RERA की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक पंजीकरण के जारी था, जो न केवल अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी जोखिमपूर्ण है। पिछले सात वर्षों में प्राधिकरण ने 136 प्रोजेक्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की, जिसमें प्रमोटरों ने बिना रेरा पंजीकरण कार्य संचालित किया था।
⚖️ रेरा अधिनियम की धाराएं और罚
रेरा अधिनियम के अंतर्गत:
पंजीकरण शुल्क का 400% तक अतिरिक्त शुल्क
परियोजना लागत का 10% तक जुर्माना
लगभग इसी प्रावधान के बल पर CG RERA ने प्रमोटरों को नोटिस भेजे हैं, साथ ही पूरक दस्तावेज़ एवं कारण बताओ के निर्देश दिए हैं।
👷♂️ प्रमोटरों और उपभोक्ताओं के लिए अपील
CG RERA ने सभी प्रमोटरों को 30 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। वहीं, उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे कोई भी फ्लैट, प्लॉट, विला या व्यावसायिक इकाई खरीदने से पहले rera.cgstate.gov.in पोर्टल पर प्रोजेक्ट पंजीकरण स्थिति अवश्य जांचें।
🔗 आगे का मार्ग
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि वह अनियमित प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार मॉनिटरिंग जारी रखेगा। दोषी पाए जाने पर जल्द ही जुर्माना एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।